दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुपरकैसेट्स प्राइवेट लिमिटेड (टी-सीरीज के तहत बिज़नस करने वाली कंपनी) को यह निर्देश दिया है कि फिल्म '' रिलीज़ से पहले दिल्ली बेस्ड उस सेक्सॉलजिस्ट को दिखाई जाए, जिन्होंने फिल्म पर उनके पेशे को बदनाम करने का आरोप लगाया है। जस्टिस राजीव सहाय एंडला ने सुपरकैसेट्स को यह फिल्म उस सेक्सॉलजिस्ट को 26 जुलाई को दिखाने को कहा है ताकि यदि वाकई में उनकी छवि को किसी तरह के नुकसान पहुंचने की बात सामने आती है तो 29 जुलाई की इसपर सुनवाई की जा सके। बता दें कि इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल में नजर आ रही हैं, जो कि 2 अगस्त को रिलीज़ हो रही है। निर्देश जारी करते हुए कोर्ट ने कहा कि ट्रेलर समेत फिल्म से जुड़ी जो भी मौजूद चीजें हैं उसे देखने के बाद पहली नजर में ऐसा नहीं लगता कि शिकायतकर्ता सेक्सॉलजिस्ट विजय एब्बॉट की छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। प्रथम दृष्टि में कोर्ट का यह भी मानना है कि फिल्म में किसी ट्रेडमार्क का भी कोई उल्लंघन नहीं किया गया है जैसा कि एब्बॉट ने दावा किया है। बताया गया है कि ट्रेडमार्क 'खानदानी शफाखाना' का रजिस्ट्रेशन साल 2010 में ही खत्म हो चुका है। रिपोर्ट की मानें तो पहले तो सुपरकसेट्स एब्बॉट के लिए इस फिल्म की प्राइवेट स्क्रीनिंग को लेकर संशय में था और कंपनी का कहना था कि ऐसा करने से भविष्य में इस तरह की डिमांड करने वालों के लिए और भी रास्ते खुल जाएंगे। हालांकि, सुपर कसैट्स जस्टिस राजीव सहाय को अकेले यह फिल्म दिखाने को तैयार था। हालांकि, कोर्ट से इस बात पर सहमति न मिलने के बाद कंपनी अब उन्हें 26 जुलाई को यह फिल्म दिखाने को तैयार है।
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