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Wednesday 17 March 2021

गौहर खान पर BMC सख्‍त, कोरोना नेगेटिव आने पर भी 24 मार्च तक रहेंगी क्‍वॉरंटीन

गौहर खान (Gauahar Khan) की मुश्‍क‍िलें बढ़ती हुईं नजर आ रही हैं। सोमवार को उनके ख‍िलाफ Covid-19 नियमों के उल्‍लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज हुई। BMC ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि ऐक्‍ट्रेस की ओर से बयान जारी किए जाने के बाद अब इंस्‍टग्राम पर पोस्‍ट किया गया है कि 'सच की हमेशा जीत होती है।' लेकिन इसी बीच गौहर को बीएमसी ने 24 मार्च तक आइसोलेशन (Isolation) में भेज दिया है। यदि इस बीच उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, तब भी गौहर को यह आइसोलेशन पीरियड (Institutional Quarantine) पूरा करना होगा। 12 मई को घर पर नहीं मिली थीं गौहर खान'ई टाइम्‍स' की रिपोर्ट के मुताबिक, बीएमसी अध‍िकारियों को कहना है कि गौहर को कम से कम 24 मार्च तक आइसोलेशन में रहना ही हागा। 11 मार्च को गौहर खान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। जिसके बाद 12 मार्च को वह अपने घर से बाहर निकल गई थीं। अब 13वें और 14वें दिन उनका आरटी-पीसीआर टेस्‍ट (RT-PCR Test) होगा। यदि तब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्‍हें आइसोलेशन से वापस घर लौटने दिया जाएगा। क्‍या बोले बीएमसी अध‍िकारी बीएमसी अध‍िकारी ने आगे कहा, 'लोग कोरोनो संक्रमण को लेकर आधारभूत बातें भी क्‍यों नहीं समझते हैं? सरकार बार-बार कह रही है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग मास्‍क नहीं लगाते हैं। गौहर खान के मामले में हो सकता है कि उन्‍हें आश्‍चर्य हुआ हो कि बीएमसी उनके घर यह देखने पहुंच गई कि वह वहां हैं या नहीं, लेकिन यह एक सामान्‍य प्रक्रिया है।' 'गौहर ने उड़ाई नियमों की धज्‍ज‍ियां'बीएमसी अध‍िकारी ने अपनी रिपोर्ट में पाया था कि गौहर खान कोरोना पॉजिटिव होने के बाजवूद घर से बाहर निकली थीं। जबकि कोरोना संक्रमित होने के बाद पीड़‍ित को 14 दिनों के लिए आइसोलेशन में क्‍वॉरंटीन रहना होता है। इस तरह गौहर ने नियम की धज्‍ज‍ियां उड़ाईं और दूसरे लोगों के स्‍वास्‍थ्‍य को भी खतरे में डाला। बीएमसी का कहना है कि यदि 12 मार्च को उनके पास कोरोना नेगेटिव होने की भी रिपोर्ट है, तो भी वह 14 दिनों तक उन्‍हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। उन्‍हें 24 मार्च तक आइसोलेशन में ही रहना चाहिए था, लेकिन उन्‍होंने ऐसा नहीं किया और झूठ भी बोला। मुंबई पुलिस अभी भी कर रही है जांचदूसरी ओर, मुंबई पुलिस ने गौहर खान पर एफआईआर के मामले को अभी बंद नहीं किया है। डीसीपी एस. चैतन्‍य कहते हैं, 'हम मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस ने आईपीसी की धारा 188, धारा 269, धारा 270' और एनडीएमए ऐक्‍टर 3 की धारा 51बी के तहत केस दर्ज किया है।' जाहिर तौर पर गौहर खान का परिवार यही चाहेगा कि ऐक्‍ट्रेस को 24 मार्च से पहले बीएमसी के आइसोलेशन से बाहर निकाला जाए, लेकिन फिलहाल यह संभव होता नहीं दिख रहा।


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