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Tuesday 3 August 2021

राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी पर 3 लाख का जुर्माना लगाने वाली SEBI ने पीछे खींचे हाथ, रद्द हुआ केस

शिल्पा शेट्टी () और उनके पति और बिजनसमैन राज कुंद्रा () के खिलाफ 'सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया' (Securities and Exchange Board of India) ने न्यायिक कार्यवाही का निपटारा किया है। कुछ दिनों पहले SEBI ने विआन इंडस्ट्रीज पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना इनसाइडर ट्रेडिंग ( भेदिया कारोबार) नियमों के उल्लंघन की वजह से लगाया गया था। अब SEBI ने 3 लाख का जुर्माना वाले केस को वापस ले लिया है। SEBI ने किया न्यायिक कार्यवाही निपटारा SEBI ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि तरजीही आवंटन में युगल की सामूहिक हिस्सेदारी 0.02 प्रतिशत था और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और राज कुंद्रा द्वारा शेयरों के व्यक्तिगत अधिग्रहण के संदर्भ में देखा गया तो यह 0.01 प्रतिशत तक बदल गया था। नियामक के मुताबिक तरजीही आवंटन के बाद उनकी शेयरधारिता में परिवर्तन नियमों के तहत निर्धारित सीमा के भीतर है और शेयरधारिता में यह बदलाव उनके द्वारा किए जाने वाले किसी भी खुलासे को वारंट नहीं करता है। नियामक ने 26 अप्रैल, 2021 को रिपू सूदन उर्फ कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के खिलाफ एससीएन द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ शुरू की गई न्यायिक कार्यवाही निपटारा किया है। सेबी ने 30 जुलाई, 2021 को जारी अपने आदेश में कहा,'नोटिस पाने वालों (दोनों) की शेयरधारिता में बदलाव के लिए उनके द्वारा एसएएसटी विनियमों तहत किसी खुलासे की जरूरत नहीं थी और कारण बताओ नोटिस (एससीएन) में लगाया गया यह आरोप कि उन्होंने एसएएसटी विनियमों का उल्लंघन किया, जो टिकने योग्य नहीं हैं।' 2021 में जारी किया गया था एससीएन शेयरों के आवंटन के मुताबिक शिल्पा और राज पर यह आरोप लगाया गया था कि कंपनी में कपल की हिस्सेदारी में कुछ बदलाव आए हैं इसलिए, उन्हें एसएएसटी मानदंडों के तहत स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई और कंपनी को आवश्यक खुलासे करने की आवश्यकता थी। हालांकि, शिल्पा और राज निर्धारित समय अवधि के अंदर आवश्यक खुलासे करने में विफल रहे थे। जिसकी वजह से कुंद्रा के खिलाफ कार्यवाही करने का फैसला लिया गया है और अप्रैल, 2021 में उन्हें एससीएन जारी किया गया था। गौरतलब है कि नियामक ने यह आदेश सितंबर, 2013 से लेकर 2015, दिसंबर के दौरान की गई जांच के बाद दिया था। SEBI ने इन इकाइयों की 'भेदिया कारोबार प्रतिबंध' नियमों के उल्लंघन के तहत जांच शुरू की थी। 2015, अक्टूबर में विआन इंडस्ट्रीज ने चार लोगों को पांच लाख शेयर आवंटित किए थे। इनमें से प्रत्येक को 1,28,800 शेयर आवंटित किए गए थे। इसके अलावा रिपू सूदन और शिल्पा को 25.75 प्रतिशत हिस्सेदारी के बाद विआन इंडस्ट्रीज के प्रमोटर बन गए।


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